इंदौर। पूर्व कैबिनेट मंत्री और विधायक सुरेंद्र पटवा का शहर में गुलमर्ग कॉलोनी स्थित बंगला कोर्ट ने कुर्क कर लिया है। गुरुवार को न्यायालय के नजारत विभाग के कर्मचारियों ने कुर्की की कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार सुरेंद्र पटवा ने जयपुर की एक कंपनी से 15 करोड़ रुपये से ज्यादा का लोन लिया था। जब उन्होंने लोन नहीं लौटाया तो कंपनी ने आर्बिट्रेशन में कार्रवाई कर दी। गुरुवार को कुर्की के दौरान पटवा खुद भी मौके पर पहुंच गए थे। कुर्की की कार्रवाई के बाद संपत्ति सुपुर्दनामे पर सौंप दी गई।
गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे नजारत विभाग के कर्मचारी सुरेंद्र पटवा के गुलमर्ग कॉलोनी स्थित बंगला नंबर 34 पर पहुंचे। कार्रवाई शाम करीब पांच बजे तक चली। पटवा ने जयपुर की एक कंपनी से करोड़ों का लोन लिया, लेकिन इसे लौटाया नहीं। इस पर कंपनी ने पटवा के खिलाफ आर्बिट्रेशन में कार्रवाई की। संपत्ति इंदौर में स्थित होने की वजह से जयपुर में पटवा के खिलाफ बजावरी प्रकरण दर्ज इंदौर स्थानांतरित किया गया था। इंदौर में न्यायाधीश जोगिंदरसिंह की कोर्ट ने पटवा के खिलाफ 15 करोड़ 6 लाख 68 हजार 742 रुपए की कुर्की निकाल दी।
गुरुवार दोपहर कंपनी के कर्मचारी नजारत विभाग के कर्मचारियों के साथ पटवा के बंगले पर पहुंचे। कर्मचारियों ने बंगले में रखे हर एक सामान को जब्त कर लिया। हालांकि इसे बाद में पटवा के पीए को सुपुर्दनामे पर सौंप भी दिया गया। कार्रवाई की खबर मिलते ही सुरेंद्र पटवा खुद भी बंगले पर पहुंच गए थे, हालांकि उन्होंने मीडिया से बात करने से इंकार कर दिया। नजारत विभाग के कर्मचारियों ने भी जानकारी देने से इंकार कर दिया। कार्रवाई करीब शाम 5 बजे तक चली।
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