देवास - म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय द्वारा आदेश क्रमांक 82/पीएस/ युडीएच/पीए/ 2020 दिनांक 27-4- 2020 द्वारा मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य अधिनियम -1949 के अर्न्तगत कोविड- 19 (नोवल कोरोना वायरस) के कारण होने वाली महामारी एवं संक्रमाक बीमारी के रूप मे अधिसूचित किया गया है। संक्रमण के बचाव को दृष्टिगत रखते हुये राज्य शासन द्वारा नागरिको को मास्क पहनना भी अनिवार्य किया गया है। साथ ही कोरोना संक्रामक बीमारी, छिकने, खांसने तथा थूकने से तेजी से फैलने के कारण शासन द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये नगरीय क्षेत्रो मे सार्वजनिक स्थलो, चौराहो पर किसी भी व्यक्ति द्वारा थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थलो पर पाया जाता है तो रूपये 1 हजार के अर्थदण्ड से दंडित करने के लिये स्थानीय नगरीय निकाय के आयुक्त को अधिक्रत किया गया है।
जरुरत मंदों को वितरित होता रहेगा भोजन
शहर मे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हेतु लॉक डाउन (कर्फ्यू) होने के कारण शहर की सामाजिक संस्थाओ दानदाताओ द्वारा शहर के जरूरतमंद नागरिको, गरीब व झुग्गी बस्ती के रहवासियो की भोजन की समस्या के निदान हेतु भोजन के पेकेट प्रतिदिन सुबह एवं सांयकाल दोनो समय नगर निगम को वितरीत करने हेतु प्रदाय किये जा रहे है। भोजन के पेकेटो का वितरण कलेक्टर व नगर निगम प्रशासक डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान के निर्देश पर निगम के भोजन वितरण गठित दल द्वारा पुलिस प्रशासन से समन्वय बनाकर शहर के जरूरतमंद नागरिको, गरीब व झुग्गी बस्ती के रहवासियो को वितरीत किये जा रहे है। जिसमे शहर की विभिन्न सामाजिक संस्थाओ, दानदाताओ आसरा सामाजिक लोक कल्याण समिती से 1400, देवास सेवा समिती से 1038, व्ही.ई. आयसर कमर्शिलय प्रा.लि. से 500, संस्था कृपालु परिवार से 320, गायत्री शक्तिपीठ से 150, रॉयल ब्रिगेड से 175, शिवशक्ति सेवा मंडल से 120, अभिभाषक संघ परिवार से 70, कुल 3773 भोजन के पेकेट निगम द्वारा प्राप्त किये गये। जिनका वितरण वार्ड क्रमांक 16, 11, 1, 40, 41, 43, 19, 18, 13, 20, 21, 6, 44, 45, 30, 31, 22, 23, 32, 33, 5, 34, 35, 42, 15, 26, 27, 28, 37, 4, 7, 8, 9, 29, 36, 2, 4, 38, के क्षेत्रो के जरूरतमंद नागरिको, गरीब व झुग्गी बस्ती के रहवासियो को समय सीमा मे किया गया।
जारी रहेगा सेनेटाईजेशन
शहर मे कोरोना वायरस COVID-19 के संक्रमण से आम नागरिको के बचाव हेतु नगर निगम द्वारा कलेक्टर एवं नगर निगम प्रशासक डॉ. श्रीकांत पाण्डेय, नगर निगम आयुक्त विशालसिह चौहान द्वारा दिये गये सख्त निर्देशो के पालन मे सम्पूर्ण शहर के क्षेत्रो को निगम की ट्रेक्टर मशीन व स्प्रे पम्प से निगम कर्मचारियो द्वारा सेनेटाईज किया जा रहा है। जिसके अर्न्तगत ट्रेक्टर मशीन से वार्ड क्रमांक 38, 39, 40 के क्षेत्रो मे सेनेटाईजेशन का कार्य निगम द्वारा किया गया तथा वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 45 तक क्षेत्रो को निगम कर्मचारियो द्वारा स्प्रे पम्प से सेनेटाईज किया गया।
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