बाल श्रम मुक्ति हेतु सर्चिंग अभियान चलाया गया
उज्जैन - सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट के नेतृत्व में श्रम विभाग के दल द्वारा विभिन्न संस्थानों में बाल श्रम मुक्ति हेतु सर्चिंग अभियान चलाया गया। सर्चिंग अभियान गत दिवस टीम के द्वारा आगर रोड, चिमनगंज मंडी, मकोड़ियाआम, खिलचीपुर, हीरा मिल, आरडी गार्डी अस्पताल के आसपास के संस्थान, औद्योगिक क्षेत्र, पावरलूम, शोरूम आदि व्यावसायिक संस्थानों में चलाया गया। सर्चिंग अभियान की टीम में श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक श्री बीएल राठौर, श्रम निरीक्षक श्री पुष्पेन्द्र मरावी शामिल थे।
सहायक श्रमायुक्त श्रीमती मेघना भट्ट ने यह जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न कारखानों, शोरूम, व्यावसायिक संस्थानों, होटल आदि पर बाल श्रम अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण किया गया एवं कोविड-19 रोकथाम के अन्तर्गत शासन द्वारा जारी गाईड लाइन के पालन हेतु निर्देशित किया। बाल श्रम अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिका को काम पर नियोजित रखते हैं तो उसे कम से कम छह माह और अधिकतम दो साल की सजा का प्रावधान है। साथ ही 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
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