देवास - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत एक आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल साहू उम्र 42 वर्ष निवासी मंडी गेट कन्नौद रोड खातेगांव को तीन माह के लिए जिलाबदर किया है।
जिला दंडाधिकारी ने आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल साहू उम्र 42 वर्ष निवासी मंडी गेट कन्नौद रोड खातेगांव को आदेश दिया है कि वह आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर, आगामी तीन माह की कालावधि के लिये जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश ना करें।
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