सागर (ब्यूरो) - सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड की 101 एकड़ से अधिक जमीन कुर्क की गई है। साथ ही, अन्य चल-अचल संपत्तियों की कुर्की का आदेश कलेक्टर दीपक सिंह ने सोमवार को दिया है। देवरी के निशांत पिता निर्मल जैन व अन्य विरुद्ध सहारा क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड मामले में सुनवाई करते हुए कलेक्टर ने यह आदेश दिए हैं। जमीन को नीलामी के बाद मिले पैसों से निवेशकों के 12 करोड़ से अधिक की राशि लौटाई जाएगी। आदेश में कहा गया है, 15 दिन में एसडीएम आवेदन तैयार कर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा चिन्हित विशेष न्यायालय के समक्ष आगे की प्रक्रिया के लिए प्रस्तुत करें।
निवेशकों से 24 लाख कराए थे जमा
सहारा इंडिया ने 10 निवेशकों से करीब 24 लाख 42 हजार 471 रुपए जमा कराए थे। इनका भुगतान निवेशकों को नहीं किया गया। सागर, देवरी, रहली, बंडा और बीना से करीब 10 निवेशकों ने इसकी अलग-अलग शिकायतें की। कंपनी ने इनमें से सिर्फ नर्मदा पति जमुना प्रसाद अहिरवार के भुगतान की जानकारी दी, शेष शिकायतकर्ताओं के भुगतान के संबंध में जानकारी नहीं दी गई। इसके बाद यह कार्रवाई की गई है।
इन निवेशकों ने की शिकायत
देवरी में सहारा इंडिया लिमिटेड के संबंध में एसडीएम को दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें निशांत पिता निर्मल जैन ने कंपनी में 1 लाख 65 हजार और महाकाली वार्ड निवासी मुकेश कुमार चौरसिया ने 95 हजार रुपए का निवेश किए। वहीं, रहली के वार्ड नंबर-3 निवासी कैलाश सिंह ठाकुर व अन्य चार लोगों ने भी कंपनी में 2 लाख 30 हजार 900 रुपए निवेश किए थे।
तहसीलदार व टीआई करेंगे कुर्की की कार्रवाई
कलेक्टर ने तहसीलदार व मोतीनगर थाना टीआई को कंपनी की चल-अचल संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि कंपनी की संपत्ति खुर्द-बुर्द न हो, इसका ध्यान रखें। साथ ही, कुर्क की गई चल-अचल संपत्ति का विस्तृत ब्यौरा, लेखा व विवरण रजिस्ट्रार रखेंगे। उक्त संपत्ति का बिक्री व दान या हस्तांतरित करने पर रोक लगाई गई है।
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