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21 साल से कम उम्र के युवा नहीं खरीद सकेंगे शराब

 शराब दुकान के परिसर में किसी तरह का नाच-गाना या इस तरह की कोई गतिविधि नहीं हो सकती



इंदौर (ब्यूरो) - इंदौर में अब 21 साल के कम उम्र के युवा शराब नहीं खरीद सकेंगे. इन युवाओं को शराब बेचने पर प्रशासन ने रोक लगा दी है. अब कोई भी दुकानदार ऐसे युवाओं को शराब नहीं बेच पाएगा जिनकी उम्र 21 साल से कम है. युवाओं को शराब और ड्रग परोस रहे कुछ बार और पब के तार ड्रग वाली आंटी से जुड़े होने के बाद प्रशासन ने ये फैसला किया. नशे खिलाफ इंदौर ने एक और कदम बढ़ा दिया है.अब इंदौर ज़िले में 21 साल से कम उम्र के युवा को शराब बेचने पर पाबंदी लगा दी गयी है. ठीक इसी तरह जो शख्स पहले से नशे में होगा उसे भी शराब नहीं बेची जा सकेगी.नये साल के जश्न से पहले नशे की खिलाफ इंदौर ज़िला प्रशासन का एक बड़ा कदम है.

ये है आदेश

कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर आबकारी विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया है. विभाग के सहायक आयुक्त राजनारायण सोनी ने ये आदेश जारी किया है. ये आदेश जिले की सभी 175 शासकीय देसी और विदेशी शराब दुकानों पर लागू होगा. इस आदेश में ये भी कहा गया है कि शराब दुकानों पर 21 साल से कम उम्र के बच्चों को कर्मचारी के रूप में काम पर भी नहीं रखा जा सकता. इसके अलावा पहले से ही शराब के नशे में धुत व्यक्ति को भी मदिरा नहीं बेची जाएगी.शराब का सेवन करने के बाद यदि कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है तो उक्त व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.शराब दुकान के परिसर में किसी तरह का नाच-गाना या इस तरह की किसी भी गतिविधि पर रोक रहेगी.


 

शहर के कुछ पब और बार में 21 साल से कम उम्र के बच्चों के शराब पीने और पिलाने के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने ये सख्त रवैया अपनाया है. पांच पब और बार को आगामी आदेश तक सील कर दिया गया है. इन बार के लायसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं. इसके पहले प्रशासन ज़िले के आठ पब सील कर चुका है. बताते हैं जिन तीन पब एंड बार को सील किया है,उनके तार विजय नगर पुलिस द्वारा पकड़ी गई ड्रग वाली आंटी से जुड़े थे. ये आरोपी पबों में ड्रग्स की सप्लाई आसानी से कर रहे थे. पब संचालकों को पर कोई सख्ती नहीं थी.इन सभी संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं. पुलिस पूछताछ में जो भी ड्रग्स बेचने के ठिकाने सामने आ रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है.

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