हरदा (निखिल रुनवाल) - हरदा जिले में आगामी समय मे खेतो में पकी खड़ी फसलों को सुरक्षित रखने उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजय गुप्ता ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य को बाधा, क्षति, मानव जीवन स्वास्थ्य, क्षेम के खतरे के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए, हरदा जिले की भौगोलिक सीमाओं में खेत में खड़े गेहूँ के डंठलों (नरवाई) एवं फसल अवशेषों में आग लगायी जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश जारी दिनांक से 3 माह तक की अवधि के लिये प्रभावशील रहेगा! कलेक्टर गुप्ता ने बताया कि नरवाई में आग लगाने के कारण विगत वर्षो में गंभीर स्वरूप की अग्नि दुर्घटनाएं घटित हुई है, जिसके कारण मकानों में आग लगने से, समीप के खेतों में खड़ी फसल भी आग के कारण जलकर नष्ट हुई है, जिस कारण जन, धन एवं पशु हानि हुई है। साथ ही प्रशासन के लिये कानूनी व्यवस्थापन की स्थिति निर्मित हुई है।
नरवाई जलाने पर अर्थदंड निर्धारित...
पर्यावरण विभाग द्वारा अधिसूचना अंतर्गत नरवाई में आग लगाने वालों के विरूद्ध पर्यावरण क्षतिपूर्ति हेतु दण्ड का प्रावधान किया गया है। इसके तहत 2 एकड़ तक के कृषकों को रूपये 2500 का अर्थदण्ड प्रति घटना, 2 से 5 एकड़ तक के कृषकों को रूपये 5000 का अर्थदण्ड प्रति घटना तथा 5 एकड़ से बड़े कृषकों को रूपये 15 हजार का अर्थदण्ड प्रति घटना निर्धारित है।
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