जप्त मदिरा एवं वाहन की कीमत लगभग 45000 रु
देवास (पं रघुनंदन समाधिया) - आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन तथा विक्रय के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को कलेक्टर महोदय श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त श्री आर पी दुबे के मार्गदर्शन मे वृत्त देवास ए, के वृत्त प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक प्रेम यादव द्वारा भवानी सागर बस में बिना नंबर एक्टिवा वाहन से अवैध रूप से एक पेटी देशी मदिरा प्लेन कुल 70 पाव का अवैध रूप से परिवहन करते हुए आरोपी आकाश पिता भारत सिंह निवासी भवानी सागर देवास को गिरफ्तार किया गया जिसके विरूद्ध मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जप्त मदिरा एवं वाहन का बाजार मूल्य लगभग 45000 रुपए है। आज की कार्यवाही में आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार , आरक्षक बालकृष्ण जायसवाल आदि सम्मिलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
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