भोपाल (ब्युरो) - मध्य प्रदेश में खनिजों की अवैध खुदाई, ढुलाई और रखने पर अब और ज्यादा सख्ती की जाएगी. जब्त अवैध खनिज की रॉयल्टी का अब 15 गुना जुर्माना वसूला जाएगा. अगर अवैध ढुलाई करते पकड़े गए तो जुर्माना न देने पर गाड़ी ही जब्त कर ली जाएगी. शिवराज कैबिनेट की आज भोपाल में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया. शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई. इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मंजूरी दी गई. गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बैठक की ब्रीफिंग करते हुए बताया कि अब कैबिनेट बैठक वर्चुअल नहीं होगी. आज से इस व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है. आगे से सभी कैबिनेट बैठक मंत्रालय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मंत्रियों की मौजूदगी में होंगी.
इन प्रस्तावों को मंजूरी
मध्य प्रदेश में खनिजों की अवैध खुदाई, ढुलाई और भंडारण के खिलाफ सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. कैबिनेट ने आज मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम-2021 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. खनिज की अवैध ढुलाई करते पकड़े जाने पर अगर जुर्माना नहीं दिया तो गाड़ी ही ज़ब्त कर ली जाएगी. ठीक इसी तरह अवैध खुदाई करने और भंडारण के मामले में रॉयल्टी का 15 गुना और इसके बराबर राशि पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में ली जाएगी. कैबबिनेट ने जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर जब्त वाहन और मशीनों को राजसात करने के साथ जुर्माने की राशि दोगुनी करने का प्रस्ताव है. अगर परमिशन से ज्यादा माल की ढुलाई की तो जितना माल ज्यादा होगा उसकी रायल्टी का 15 गुना और वाहन क्षमता के अनुपात में पर्यावरण क्षति दंड लिया जाएगा.
- भोपाल और सीहोर में औद्योगिक केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव पारित. यह भोपाल के बगरौदा गोकलाकुंडी और सीहोर के बडियाखेडी में होंगे. यहां निवेशकों को विकसित भूखंड उपलब्ध कराए जाएंगे. ये दोनों औद्योगिक केंद्र नर्मदा एक्सप्रेस वे का हिस्सा होंगे.
- ओंकारेश्वर में आचार्य शंकर की 108 फीट ऊंची बहुधातु प्रतिमा, संग्रहालय अद्वैतवाद अंतर्राष्ट्रीय वेदांत सिद्धांत के लिए 2 हजार 141.85 करोड़ मंजूर.
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