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वृत्त देवास अ, सोनकच्छ एवं कन्नौद में 30 पाव देशी प्लेन मदिरा,30 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 1000 किलो ग्राम महुआ लाहन जप्त

देवास आबकारी अवैध मदिरा के विरुद्ध लगातार कार्यवाही
कुल  07 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किए गए
जप्त सामाग्री का बजार मूल्य 58250 रुपए


देवास (पं रघुनंदन समाधिया) - मंगलवार को माननीय कलेक्टर महोदय श्री चंद्रमौली शुक्ला के निर्देश पर एवं प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त श्री आर पी दुबे के मार्गदर्शन  में एवं सहायक जिला आबकारी अधिकारी राघवेन्द्र सिंह कुशवाह के नेतृत्व में मदिरा का अवैध रुप से निर्माण , संग्रहण एवं विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध अलग अलग स्थानों पर कार्यवाही की गई जिसमें आबकारी वृत्त देवास 'अ' में बायपास स्थित ढाबों होटलों पर चेकिंग की गई जिसमें एक प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) क एवं 16(4) सी के  तहत पंजीबद्ध किया गया जिसमें 15 पाव देशी मदिरा प्लेन महाकाल ढाबे से जप्त किए गए जिसका बाजार मूल्य 1125 रूपये है।

वृत्त सोनकच्छ
वृत्त सोनकच्छ  के ग्राम भटकुंड के जंगलों में एवं ग्राम ओड में कुल 2 प्रकरण आबकारी अधीनियम के तहत कायम किए गए जिसमें 10 लीटर कच्ची हाथ भट्टी मदिरा एवं 800 किलो महुआ लाहन विधिवत जप्त कर नष्ट किया गया जप्त सामग्री का बाजार मूल्य 42000 रूपये है। वृत्त कन्नौद में उपलंभन कार्य  पुनासा रोड स्थित ढाबे चेक किए तथा ग्राम बड़कन, गोला गुथान, निमासा, आदि ग्रामों में दबिश की गई जिसमें 15 पाव देशी मदिरा प्लेन 20 लीटर हाथ भट्टी मदिरा एवं 200 किलो ग्राम महुआ लाहन  जप्त कर,04 प्रकरण आबकारी अधिनियम के तहत  कायम किए गए,जप्त सामग्री का बजार मूल्य 15125 रूपये है कायम किए गए। उक्त कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक उपनिरीक्षक राजकुमारी मंडलोई ,प्रेम यादव , दिनेश भार्गव आबकारी मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार,आरक्षक बालकृष्ण जयसवाल गोविंद,विकास, भगत सिंह  सम्मलित थे। इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।

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