देवास (पं रघुनंद
न समाधिया) - वासुदेव जोशी, प्रभारी प्राचार्य, हाई स्कूल कन्या बागली जिला देवास को मीटिंग में समीक्षा के दौरान अमर्यादित आचरण के साथ केवल बनियान पहनकर मिटिंग में सम्मिलित होने एवं आपके संकुल के वैक्सीनेशन प्रगति के सम्बंध में जानकारी चाही गई तो 12 से 14 आयु समूह के छात्रो के वैक्सीनेशन के सम्बंध में जानकारी न देने थी तथा इसके साथ ही विमर्श पोर्टल तथा शिक्षिको के डाटाबैस अद्यतन का कार्य अपूर्ण होने से यह कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरित होकर अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही पायी गयी. उपरोक्त कृत्य के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एव अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया है । निलंबन अवधि मे इनका मुख्यालय कार्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी विकास खण्ड बागली रहेगा तथा इस अवधि मे निलंबन भत्ते की पात्रता होगी।
इसके साथ ही धीरेन्द पाल सिंह चौहान, उच्च माध्यमिक शिक्षक उमावि रातातलाई जिला देवास को भी कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है. दिनांक 01 अप्रैल 2022 को सायं 5 बजे से आयोजित गुगल मीट में केवल बनियान पहनकर ही सम्मिलित होने पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियम 1966 के नियम के तहत निलंबित किया जावे। आप अपना प्रतिउत्तर मय अभिलेख के समक्ष मे दिनांक 07 अप्रेल 2022 को उपस्थित होकर प्रस्तुत करे अन्यथा की स्थिति मे एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी
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