वर्ष 2019 और इससे पूर्व की पाठ्यपुस्तकें विक्रय के लिए न तो जांच दल बनाया और न ही डीईओ से अनुमति ली
बड़वाह (निप्र) - शा.उत्कृष्ठ उमावि के प्राचार्य सुधीर कुमार राठौर को इंदौर आयुक्त द्वारा निलंबित किया गया है। पाठ्यपुस्तकों के विक्रय के मामले में खरगोन कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की गई है। गत माह अगस्त में पाठ्यपुस्तक योजनान्तर्गत पुस्तकें विक्रय में अनियमितता का मामला सामने आया था। कलेक्टर श्री कुमार द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जांच करवाई गई। जांच के बाद स्थिति स्पष्ठ हुई। जांच में आया कि शा.उत्कृष्ठ उमावि के प्राचार्य श्री राठौर द्वारा विक्रय के लिए समिति बनाई गई मगर जांच दल को जांच दल बनाने के सम्बंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये गए। ज्ञात हो कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा अनुपयोगी फर्नीचर के अपलेखन के लिए विधिवत प्रक्रिया अपना कर परिसर से बाहर करने के निर्देश है। जबकि बड़वाह में प्राचार्य द्वारा पाठ्यपुस्तकों विक्रय किया गया।वही पुस्तको के विक्रय करने के सम्बंध में कोई निर्देश नही है। प्राचार्य द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से भी कोई अनुमति प्राप्त नही की गई। उनके द्वारा वर्ष 2019 एवं पूर्व की पुस्तकें विक्रय की गई। प्राचार्य राठौर द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई। इंदौर आयुक्त ड़ॉ. पवन शर्मा ने मप्र सिविल सेवा ( वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील ) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित किया गया।
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