सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर रा.सु.का. के तहत हो कार्रवाई, शिवराज सरकार ने सभी डीएम को दिए निर्देश
भोपाल (स्टेट ब्यूरो) - मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार इन दिनों कानून व्यवस्था में कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती। पिछले कुछ समय में राज्य में कई सांप्रदायिक घटनाएं सामने आई हैं। वहीं इंटेलिजेंस ने गृह विभाग को इनपुट दिया है कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को शिवराज सरकार ने काफी गंभीरतापूर्वक लिया है और प्रदेश के सभी डीएम को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं।
सभी जिलाधिकारियों को एनएसए लगाने का आदेश
मध्यप्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को एक पत्र जारी किया। जिसमें सरकार ने बुधवार को सभी जिलाधिकारियों को संदिग्धों के खिलाफ एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का आदेश जारी किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शांति भंग करने वाले गिरोह एक जनवरी से 31 मार्च, 2023 के बीच राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ सकते हैं।
राज्य में सामाजिक तत्व सक्रिय
26 दिसंबर को जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार के पास ऐसी रिपोर्टें हैं कि कुछ असामाजिक तत्व सक्रिय हैं और राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालने और सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल कार्य करने के लिए सक्रिय होने की संभावना है।
राज्य के गृह मंत्री का बड़ा बयान
गृह विभाग की ओर से कहा गया है कि एक जनवरी से 31 मार्च तक विशेष सावधानी बरती जाए। प्रदेश में शांति भंग करने वालों और असामाजित तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ एनएसए की कार्रवाई की जाए। शांति के दुश्मनों को जिला बदर कर दिया जाए। एडवाइजरी पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह एक रूटीन सर्कुलर है। गजट नोटिफिकेशन भी है और इसे सावधानी के मकसद से जारी किया गया है।
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