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घर में शराब के लिए परमिट के नियम पर कांग्रेस-बीजेपी में रार, हर घर में बार बनाने का सरकार पर आरोप

  •  सरकार की शराब नीति पर भिड़े कांग्रेस और बीजेपी
  • कांग्रेस का आरोप, युवाओं को नौकरी के बदले शराब दे रही सरकार
  • बीजेपी का पलटवार- कांग्रेस सरकार में भी था यही नियम



भोपाल (ब्यूरो) - मध्य प्रदेश में घर में बड़े जश्न के आयोजन के दौरान शराब पीने-पिलाने के लिए 500 रुपये में परमिट जारी किए जाने के नियम को लेकर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर तंज कसा है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा राज्य में ‘हर घर को बार बनाना चाहती है।’ दूसरी ओर, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और राज्य सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि यह नियम नया नहीं है। राज्य में कांग्रेस सरकार के दौरान भी यही नियम था। आबकारी विभाग का भी कहना है कि यह नियम पहले से है। सरकार इस पर जोर दे रही है कि लोग इसका उल्लंघन न करें। कांग्रेस की प्रदेश इकाई के मीडिया विभाग के अध्यक्ष केके मिश्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि राज्य सरकार 500 रुपये के शुल्क पर घरों में पार्टियों के दौरान शराब पीने का परमिट जारी कर युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ बीजेपी बेरोजगारी से युवाओं का ध्यान हटाने के लिए उन्हें बर्बाद करने जा रही है।

विपक्षी पार्टी ने सोशल मीडिया पर भी बोला हमला

इससे पहले सोमवार को मध्यप्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, ‘शिवराज की पियो और पड़े रहो योजना, - मुख्यमंत्री शिवराज (सिंह चौहान) की “पियो और पड़े रहो योजना” को अब “हर घर दारू, घर घर दारू” योजना का साथ मिल गया है। अब आप केवल 500 रुपये में घर को बार बनाने का लाइसेंस ले सकेंगे। शिवराज जी, घर-बार बचा नहीं, अब घर को बार और बनवा दो।’

बीजेपी का पलटवार, भ्रम फैला रही कांग्रेस

कांग्रेस के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश में आबकारी नीति को लेकर कांग्रेस भ्रम फैला रही है। बीजेपी सरकार में नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कांग्रेस के जमाने में बनी पुरानी नीति के तहत ही प्रदेश में शराब बिक रही है।

चार बोतल से ज्यादा शराब के लिए परमिट जरूरी

राज्य आबकारी विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने भी बताया कि दशकों पहले शराब नीति बनने के बाद से घर पर शराब की अधिकतम चार भरी बोतलें रखने का नियम है। यह नियम भी शुरू से ही लागू था कि अगर किसी को घर पर जन्मदिन, शादी, ‘गेट-टुगेदर’ आदि समारोह के लिए शराब की चार बोतलों से अधिक की आवश्यकता होती है, तो उसे आबकारी विभाग को शुल्क देकर परमिट लेना होगा। परमिट एक दिन के लिए वैध होता है।

पहले से है नियम

उन्होंने कहा कि घरों में होने वाली पार्टियों में शराब का परमिट जारी करने के लिए और खुले स्थानों में होने वाली शादी आदि कार्यक्रमों में की जाने पार्टी में शराब का परमिट जारी करने के लिए अलग-अलग शुल्क तय है। अधिकारी ने कहा कि हम लोगों को इस नियम का उल्लंघन नहीं करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं... घरों में होने वाली पार्टियों में शराब का परमिट जारी करने के लिए कोई नया नियम नहीं बनाया गया है। यह तब से मौजूद है जब पहली बार आबकारी नीति बनाई गई थी।

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