निवेश को प्रोत्साहित करेगी प्रदेश सरकार निकाय अधिनियम में किया जाएगा संशोधन कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा प्रस्ताव भोपाल (ब्यूरो) - मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार अलग-अलग अधिनियमों में कई परिवर्तन कर रही है। नगरीय सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों से दोहरा कर वसूला जाता है। नगरीय निकाय भी संपत्ति कर(प्रापर्टी टैक्स) लेते हैं और उन्हें लीज रेंट भी देना होता है। औद्योगिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय निकायों की सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने जा रही है। हालांकि, इनसे सेवा शुल्क लिया जाएगा, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना आधा होगा। इसके लिए टैक्स में छूट का प्रस्ताव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और वित्त विभाग से अभिमत लेकर कैबिनेट में अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। रोजगार बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए स...