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नगरीय सीमा में आने वाले उद्योगों को राहत, नहीं लिया जाएगा संपत्ति कर


  • निवेश को प्रोत्साहित करेगी प्रदेश सरकार
  • निकाय अधिनियम में किया जाएगा संशोधन
  • कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा प्रस्ताव
भोपाल (ब्यूरो) - मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए सरकार अलग-अलग अधिनियमों में कई परिवर्तन कर रही है। नगरीय सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योगों से दोहरा कर वसूला जाता है। नगरीय निकाय भी संपत्ति कर(प्रापर्टी टैक्स) लेते हैं और उन्हें लीज रेंट भी देना होता है। औद्योगिक संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नगरीय निकायों की सीमा के भीतर आने वाले औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने जा रही है। हालांकि, इनसे सेवा शुल्क लिया जाएगा, जो अन्य क्षेत्रों की तुलना आधा होगा। इसके लिए टैक्स में छूट का प्रस्ताव औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और वित्त विभाग से अभिमत लेकर कैबिनेट में अंतिम निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

रोजगार बढ़ाने के लिए अनुकूल माहौल

प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए सरकार नियमों को उद्योगों को अनुकूल बना रही है। अभी नगरीय क्षेत्र की सीमा में आने वाले औद्योगिक केंद्रों में स्थापित उद्योगों से संबंधित नगरीय निकाय प्रापर्टी टैक्स लेते हैं। इसके लिए उन्हें मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 में प्रविधान हैं। जबकि, वर्ष 2013 में सरकार मध्य प्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंधन अधिनियम में यह प्रावधान कर चुकी है कि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित इकाइयों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसके बाद भी स्थानीय निकायों द्वारा न केवल टैक्स वसूला जा रहा है बल्कि न देने पर कार्रवाई भी हो रही है। विभिन्न औद्योगिक संगठन दोहरे कराधार को समाप्त करने की मांग सरकार से कर चुके हैं। मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न औद्योगिक संगठनों के अलावा उद्योगपतियों से वन-टू-वन चर्चा भी कर रहे हैं। इसमें उन्होंने आश्वस्त किया है कि नियमों के कारण किसी उद्योगपति को प्रदेश में उद्योग लगाने में कठिनाई नहीं होगी।

टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री की पहल के बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 163 और नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 132 के प्रावधान अनुसार उद्योगों को प्रॉपर्टी टैक्स में छूट देने का प्रस्ताव तैयार किया है। सूत्रों का कहना है कि औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित इकाइयों से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाएगा पर उन्हें सेवा शुल्क देना होगा। यह जलकर, स्वच्छता सहित अन्य सुविधाओं के लिए जो शुल्क देना होता है, वह अन्य क्षेत्रों की तुलना में आधा ही लगेगा।

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